
सारंगढ़ संवाददाता :- चित्रसेन घृतलहरे
। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सरसींवा में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेश जाटवर के विरूद्ध प्राप्त रिश्वत की शिकायत के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर वित्तदायी बैंक शाखा से जाँच पश्चात् आरोपों की पुष्टि होने पर संस्था के बैठक कार्यवाही 01.10.2024 के प्रस्ताव, निर्णय अनुसार संस्था की सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया गया कि योगेश जाटवर के कार्य से समिति की साख धुमिल हुई है एवं उनका कार्य समिति सदस्यों के हितों के प्रतिकूल भी है।
इसलिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम 2018 के नियम क्रमांक 16.5 (2) के तहत योगेश जाटवर कम्प्यूटर ऑपरेटर को सेवा से पृथक किया गया।
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