भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक का मामला लंबित रहने के समय पर भी पत्नि ससुराल मे पूर्व की भांति ही हर प्रकार की सुविधा पाने की हकदार है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने केरल निवासी एक डॉक्टर से अलग हुए पत्नी का अंतरिम गुजारा भत्ता वापस बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट के द्वारा इसे कम कर दिया गया था। इसके विरुद्ध मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के दौरान पत्नी के अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के अधिकार पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण से जुड़े मामलों मे आश्रित पति या पत्नी की सामान्य जीवन और कमाने वाले पति या पत्नी कि आर्थिक क्षमता को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए।
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