
निवाड़ी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल (म.प्र.) भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार जिले में बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी एवं 13 फरवरी से प्रारंभ होकर 7 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2 अतिसंवेदनशील एवं 3 संवेदनशील श्रेणी में हैं।
परीक्षाओं के दौरान अवांछित तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
प्रमुख प्रतिबंध इस प्रकार हैं—
• 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक जिले के सभी 20 परीक्षा केंद्रों एवं उनकी 100 मीटर की परिधि में केवल परीक्षार्थी (फोटोयुक्त प्रवेश पत्र सहित), स्कूल स्टाफ, कलेक्टर प्रतिनिधि, प्रेक्षक, निरीक्षण दल एवं परीक्षा से संबंधित अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
• प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
• किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने, प्रदर्शन, जुलूस, सभा या जलसे पर रोक लगाई गई है।
• परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की अनधिकृत भीड़ पाए जाने पर उन्हें तितर-बितर करने अथवा गिरफ्तार करने का अधिकार प्रशासन को होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश आम जनता के हित में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
आदेश की जानकारी समाचार पत्रों, पर्चियों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक की जा रही है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(5) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





