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चालीस लाख धोखाघाड़ी के मामले पर आयोग की वजह से अनावेदकगण पर हुआ धारा 420, 406 का अपराध पंजीबद्ध

 

चालीस लाख धोखाघाड़ी के मामले पर महिला आयोग की वजह से अनावेदकों पर हुआ धारा 420, 406 का अपराध पंजीबद्धIMG 20241217 WA0020

थाना प्रभारी सिविल लाईन रायपुर को महिला आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा

छ.ग. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक सदस्यगण श्रीमती सरला कोसरिया, सुश्री दीपिका सोरी एवं श्रीमती ओजस्वी मंडावी ने आज जिला धमतरी के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष धमतरी में महिला उत्पीड़न की सुनवाई की गई। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 298 वी. सुनवाई हुई। धमतरी जिला में आज 11 वीं सुनवाई हुई जिसमें कुल 11 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

आज के सुनवाई के दौरान आवेदिका ने महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को फोन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मामला पूर्व में आवेदिका द्वारा शिकायत किया गया था कि उसके पति की मानसिक स्थिति बीमार होने की वजह से बिखर गया है उसके दो बच्चें भी है। पिछली सुनवाई में महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने पुलिस अधीक्षक धमतरी से टेलीफोनिक चर्चा कर आवेदिका के पति के ईलाज संबंधित निर्देशित किया था, जिसमें महिला सेल धमतरी के सहयोग से आवेदिका के पति को सेंदरी अस्पताल में ईलाज कराने हेतु भर्ती कराया गया था जिसमें वह आज पूर्णतः स्वस्थ होकर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। महिला आयोग के सहयोग की वजह से आज एक परिवार फिर से जुड़कर एक नया जीवन जीने की ओर तत्पर है।IMG 20241217 WA0025

उभय पक्ष उपस्थित छ.ग. झेरिया गढरिया (धनकर) समाज के अध्यक्ष उपस्थित हुए है। आवेदिका ने बताया कि उन्होने 35 वर्ष पूर्व अंर्तजातिय विवाह किया गया, जिस पर पिछली सुनवाई में अनावेदकगणों ने सामाजिक बैठक की सहमति दिया था जिसमें दिनांक 14.05.2024 को ग्राम-आहिवारा में समाज की बैठक में आवेदिका और उसके समाज के लोग भी पहुंचे थे किन्तु वहां अनावेदक क्र. 01 एवं 02 के द्वारा सार्वजनिक द्वारा माईक पर आवेदिका के परिवार का मजाक बनाया गया “सरकार इन लोगो को 02 लाख देती है मैं 30,000/-रू. दूंगा, जो सतनामी जाति से शादी करेगा तुम लोगो मे से कौन शादी करेगा” आवेदिका का कथन का समर्थन समाज के अध्यक्ष ने भी किया कि वह सामाजिक नियम के तहत् 2018 के पूर्व विवाह करने वाले को मिलाने के ही बैठक रखे थे जिसमें 30,000/- रू. देने की बात कही थी और आवेदिका को भरे समाज में लगातार अपमान किया था जो कि जिसके लिए आवेदिका इन दोनो के खिलाफ मान हानि एवं आपराधिक मामला प्रस्तुत कर सकती है समाज के अध्यक्ष एवं दोनो अनावेदकगणों को माफ करने का प्रस्ताव दिया गया जिस पर अनावेदक क्र. 01 एवं 02 ने दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगाकि भरे समाज में जो कि आवेदिका का अपमान किया था उसके लिए वह माफी चाहते है और भविष्य में ऐसा कृत्य दोबारा नहीं करेंगे। अध्यक्ष ने आयोग से निवेदन किया गया है कि फरवरी में वार्षिक सभा में इस प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया जायेगा और इस हेतु इस प्रकरण को आयोग के फरवरी माह में सुनवाई हेतु रखा गया है। आज की आर्डरशीट एवं आवेदन की कॉपी आवेदिका को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

अन्य 07 लोगो ने 40 लाख का जेवर हड़प लिया था जिसके, शिकायत के पश्चात् एस. पी. धमतरी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया जिसमें आवेदिका का त्वरित निर्णय करने के लिए अपराधिक मामला दर्ज किया गया क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचारधीन होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।

आज के सुनवाई में उभय पक्ष को विस्तार से सुना गया जिसमें आवेदिका का कथन था कि जिसमें मितानिन पद से हटाया गया है क्योंकि वह अपना गुरू बनाई है. जिस हेतु उसने समाज में चंदा नहीं दिया है, इस कारण गांव वाले साजिस करके मितानिन पद से हटा दिये। अंत में आवेदिका ने बताया कि उसने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके वजह से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने अनावेदक से 22000/- रू. उधार लिया था जिसमें से 12000/- रू. वापस कर चुका है। 10,000/- रू में आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है। पर आवेदिका 10,000/- रू. देना बाकी है. जिसे देने के देना शेष है। थाना अर्जुनी पुलिस के समझाईस करने लिए अनावेदक तैयार है। आयोग की समझाईस पर आगामी सुनवाई रायपुर में दिनांक 17.01.2025 को अनावेदक 10000/- रू. आवेदिका को देगा।

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