बिहारदरभंगा

दरभंगा में निषेधाज्ञा लागू, छात्रवृत्ति परीक्षा पर असर!

19 जनवरी 2025 को दरभंगा में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और निषेधाज्ञा लागू।

राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए जिले में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था
द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

दरभंगा, 17 जनवरी 2025: जिले के दो प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर 19 जनवरी 2025 (रविवार) को राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दो पाली में संपन्न होगी। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं, और परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

परीक्षा केंद्रों की जानकारी

राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 का आयोजन दो प्रमुख केंद्रों पर होगा:

  • परीक्षा केंद्र 1: प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा
  • परीक्षा केंद्र 2: प्लस 2 बी.के.डी. राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), लहेरियासराय, दरभंगा

परीक्षा का समय

  • प्रथम पाली: 10:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराह्न तक
  • द्वितीय पाली: 01:00 बजे अपराह्न से 02:30 बजे अपराह्न तक

सुरक्षा व्यवस्था

निषेधाज्ञा के आदेश
जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर श्री विकास कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 19 जनवरी 2025 को सुबह 07:00 बजे से लेकर परीक्षा समाप्ति तक, दोनों परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के शांति भंग करने वाले कार्यों पर रोक लगाई गई है।

निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियाँ

  • 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना
  • आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियारों, विस्फोटकों का ले जाना
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग
  • मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ले जाना

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाई-फाई गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश का अपवाद
यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त हैं, जैसे कि पदाधिकारी/आरक्षी और सैन्य बल के कर्मी। इसके अतिरिक्त, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

निषेधाज्ञा का उद्देश्य

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखना और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है। यह कदम छात्रों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
“हमारे लिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ताकि छात्रों को सही वातावरण में परीक्षा देने का मौका मिल सके,” श्री विकास कुमार ने कहा।

निष्कर्ष

19 जनवरी 2025 को आयोजित राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में छात्रों को उच्च सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनसे यह परीक्षा निष्कलंक और प्रभावी रूप से संपन्न होगी।

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Sitesh Choudhary

चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, लेकिन, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ।
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