उत्तराखंड मे आज 27जनवरी2025 सोमवार को यूसीसी लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज इसका ऐलान भी कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने रिमोट का कि बटन दबाकर यूसीसी बेव पोर्टल का लोकार्पण भी किया । प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार यूसीसी मतलब यूनिफॉम सिविल कोड आज से उत्तराखंड राज्य मे लागू हो गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवा सदन मे आयोजित कार्यक्रम मे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी लागू करने का ऐलान किया। इस अवसर पर श्री धामी जी ने कहा यूसीसी लागू करने का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का है। कार्यक्रम मे मे मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड-2024 को लागू किये जाने को लेकर नियमावली एवं पोर्टल का भी लोकार्पण किया। पोर्टल को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पोर्टल- http://ucc•ukgov•in पर लॉगइन कर देखा जा सकता है। उत्तराखंड राज्य यूसीसी-यूनिफॉम सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। आज से यहां यूसीसी प्रभावशील हो गया है। यूसीसी मे- पुत्र और पुत्री दोनो को संपत्ति मे एक समान अधिकार मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यूसीसी उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नि और बच्चों मे एक समान रूप से वितरण का अधिकार भी देता है।पूर्व के कानून मे ये अधिकार केवल माता तक सीमित था। पति पत्नि को तलाक तभी मिल सकेगा जब दोनो के आधार कारण एक समान होंगे। एक पक्ष के कारण तलाक नही हो सकेगा। यदि लिन इन रिलेशनशिप के दौरान कोई बच्चे का जन्म होता है तो इसकी जिम्मेवारी लिवइन मे रहने वाले जोड़े की होगी। दोनो को ही अपना नाम भी बच्चे को देना होगा।
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