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टीकमगढ़ कलेक्टर का कड़ा एक्शन, नौगांव में शराब ठेकेदार शिवम मिश्रा को किया जिला बदर

FB IMG 1786338606521वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 *नौगांव सहित छतरपुर जिले के कई शराब ठेकों का संचालन करने वाले शराब कारोबारी शिवम मिश्रा को टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने एक माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। इस कार्रवाई का सीधा असर नौगांव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिला बदर आदेश के तहत अब शिवम मिश्रा टीकमगढ़ जिले के साथ-साथ छतरपुर, सागर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की राजस्व सीमाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि प्रतिबंध अवधि के दौरान वे इन जिलों की सीमा में कहीं भी पाए जाते हैं तो पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करेगी।
टीकमगढ़ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के प्रतिवेदन पर यह आदेश जारी किया है। शिवम मिश्रा पलेरा निवासी हैं और नौगांव सहित छतरपुर जिले के कई शराब ठेकों के संचालक एवं पार्टनर हैं। नौगांव के मंडी के पास अर्जुन पैलेस क्षेत्र स्थित अंग्रेजी एवं देशी शराब दुकान का संचालन भी उनके समूह द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नौगांव क्षेत्र के मऊसहानियां, महेबा, दौनी, लुगासी सहित जिले के अन्य गांवों एवं कस्बों में इनके शराब के ठेके हैं। जानकारी के अनुसार, पिछले लंबे समय से टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना पुलिस को शिकायतें मिल रही थीं कि शिवम मिश्रा से जुड़े शराब ठेकों की आड़ में टीकमगढ़ जिले के सीमावर्ती गांवों तक पैकारी के माध्यम से अवैध शराब पहुंचाई जा रही है। गांव-गांव बाइकों से शराब की पेटियां सप्लाई किए जाने तथा इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की शिकायतों के बाद दिगौड़ा पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों और गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा। इसी प्रतिवेदन के आधार पर टीकमगढ़ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें एक माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया। नौगांव क्षेत्र में शिवम मिश्रा के समूह द्वारा संचालित शराब ठेकों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीते अप्रैल में ठेका शुरू होने के बाद से अब तक आधा दर्जन से अधिक बार बाइकों और अन्य वाहनों से गांव-गांव शराब की पेटियां ले जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाइक पर शराब की पेटियां लादकर ग्रामीण क्षेत्र की ओर ले जाई जाती दिखाई दे रही हैं और शराब ले जाने वाला व्यक्ति इसे शिवम मिश्रा की शराब बता रहा है। इन वायरल वीडियो के बाद कई बार अवैध शराब परिवहन और गांवों में पैकारी के आरोप लगे हैं। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं जिला बदर आदेश के तहत शिवम मिश्रा को एक माह तक टीकमगढ़ जिले के अलावा उसकी सीमाओं से लगे छतरपुर, सागर तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहना होगा। आदेश का उल्लंघन कर यदि वे इन जिलों की सीमा में प्रवेश करते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल गिरफ्तारी सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी जानकारों के अनुसार जिला बदर की कार्रवाई व्यक्ति विशेष पर लागू होती है, न कि उसके वैध शराब लाइसेंस पर। ऐसे में नौगांव सहित अन्य स्थानों पर संचालित शराब दुकानों का संचालन उनके अधिकृत पार्टनर, मैनेजर अथवा कर्मचारी करते रहेंगे, लेकिन शिवम मिश्रा स्वयं प्रतिबंध अवधि में किसी भी शराब दुकान या प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। टीकमगढ़ कलेक्टर के आदेश के तहत जिला बदर किए गए व्यक्ति को आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि शिवम मिश्रा नौगांव, छतरपुर, सागर या ललितपुर जिले की सीमा में कहीं भी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा

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