
डीडवाना-कुचामन में जिला कलक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत के निर्देशों पर आमजन को शुद्ध एवं गुणवतापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाये जाने हेतु “शुद्ध आहार —मिलावट पर वार” अभियान के तहत जिले में कारवाई लगातार जारी हैं
जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका ने बताया कि रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुल्हार व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को मैसर्स अरोड़ा कचौरी, मैसर्स प्रजापत कचौरी हाउस, मेसर्स रांकावत जूस सैंटर, मैसर्स खंडेलवाल रेस्टोरेंट आदि का निरीक्षण कर मौके पर खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन, साफ सफाई एवं खाद्य सामग्री पर पैकेजिंग दिनांक एवं उपयोग दिनांक की जांच कि गई और घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग पर कारवाई की गई। निरीक्षण के दौरान प्रजापत कचौरी हाउस से बिना खाद्य पैकिंग दिनांक, एवं बिना इंग्रीडिएंट्स का 13kg आचार एवं रांकावत जूस सैंटर पर 52 लीटर आइसक्रीम जो बिना निर्माण दिनांक एवं बिना बैच नम्बर पाया गया जिसको मौके पर ही नष्ट किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की गई है।
साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की है कि उपभोक्ताओं को केवल लाइसेंसधारी या विश्वसनीय विक्रेताओ से खाद्य सामग्री क्रय एवं पैक खाद्य सामग्री पर पैकेजिंग दिनांक, उपयोग दिनांक देखकर ही खरीदे।