
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर-: वर्ष 2006 में मुंबई में हुए सिरियल ट्रेन ब्लास्ट के मामले में बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर गुरूवार 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बाम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आलोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अफने आदेश मे कहा कि बाम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने से जेल से रिहाई पर इसका प्रभाव नही होगा। ज्ञात हो कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मे 13 आरोपी पाए गए थे जिनमे से सभी 12 लोग रिहा हो गए और एक आरोपी की मौत हो गई है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट घटना के पूरे 19 वर्ष बाद यह फैसला हुआ है।