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*राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 6 पीड़ित आश्रितों को डीएम ने दिया 02-02 लाख रुपये का अनुदान*

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*राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 6 पीड़ित आश्रितों को डीएम ने दिया 02-02 लाख रुपये का अनुदान*

गया, 26 अगस्त 2025, ज़िला पदाधिकारी गया श्री शशांक शुभंकर ने आज 06 पीड़ित आश्रितों को राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 02-02 लाख रुपये का अनुदान राशि की स्वीकृति दिया है। डीएम ने बताया कि वैसे प्रवासी मजदूर जो किसी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते थे, घर वापसी के दौरान उनकी मृत्यु के पश्चात राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 02 लाख रुपये तक निकटतम आश्रितों को दिया जाना है।
1. प्रवासी मजदूर स्व० संतोष कुमार पिता उमेश यादव ग्राम तेतरिया थाना आमस के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु सूरत से घर लौटने के दौरान दिलदार नगर के पास ट्रेन से गिरने के दौरान हुई थी, जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित रिंकू कुमारी पत्नी को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली के अंतर्गत 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा स्वीकृति दी गयी।
2. प्रवासी मजदूर स्व० छोटन कुमार पिता स्व० रामबली यादव ग्राम रानापुर तिलोरी कोच गुरारू टेकारी के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश मे विधुत लाइन का कार्य करते समय करंट की चपेट में आने के दौरान हुई थी, जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित सोनी कुमारी पत्नी को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली के अंतर्गत 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा स्वीकृति दी गयी।
3. प्रवासी मजदूर स्व० दिलीप कुमार पिता मिथिलेश चौधरी ग्राम सोनबरसा अंचल परैया टिकारी के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु पसर थाती रेलवे स्टेशन महसाना अहमदाबाद गुजरात में पोलदारी का काम करने के दौरान हुई थी, जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित बबीता कुमारी पत्नी को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली के अंतर्गत 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा स्वीकृति दी गयी।
4. प्रवासी मजदूर स्व० मोहन यादव, पिता कृत यादव ग्राम झरी अंचल आमस के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु फरीदाबाद हरियाणा में टाइल्स के दुकान में कार्य करते समय शरीर पर टाइल्स गिर जाने के दौरान हुई थी, जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित मुनकी देवी पत्नी को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली के अंतर्गत 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा स्वीकृति दी गयी।
5. प्रवासी मजदूर स्व० सिंटू कुमार, पिता सतेंद्र कुमार, ग्राम टेंटुआ बीघा अंचल अतरी के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु दिल्ली में काम के दौरान हुई थी, जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित सरिता देवी माँ को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली के अंतर्गत 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा स्वीकृति दी गयी।
6. प्रवासी मजदूर स्व० चंदन कुमार पिता बिनोद सिंह ग्राम मुर्गियाचक अंचल वजीरगंज के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु मालवाहक गाड़ी से बवाना दिल्ली से गाड़ी गाड़ी में सामान लेकर राजस्थान जाने के दौरान हुई थी, स्व० चंदन दिल्ली में ड्राइविंग का कार्य करते थे, ड्राइविंग के दौरान हरियाणा के झाझर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जांचोपरांत उनके निकटतम आश्रित स्वीटी देवी पत्नी को बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली के अंतर्गत 2 लाख रुपये का भुगतान हेतु ज़िला पदाधिकारी गया द्वारा स्वीकृति दी गयी।

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