
जयपुर | केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार अब 20 साल पुराने वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया है। हल्के मोटर वाहन (कार/जीप) पर अब ₹10,000 शुल्क लगेगा, जबकि पहले यह ₹5,000 था।दोपहिया वाहनों पर ₹2,000 और तिपहिया वाहनों पर ₹5,000 शुल्क देना होगा। इंजन की क्षमता के अनुसार ₹1,500 से ₹7,500 तक ग्रीन टैक्स भी लागू होगा। हालांकि परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन मुख्यालय से आदेश और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण फिलहाल बढ़ी हुई फीस वसूली नहीं की जा रही है।
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