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नगर परिषद चुनावों की पृष्ठभूमि में मतदान और मतगणना केंद्रों के आसपास प्रतिबंध – जिला मजिस्ट्रेट का आदेश

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सुमिता शर्मा :
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर, राजुरा, गड़चांदूर, भद्रावती, वरोरा, चिमूर, ब्रह्मपुरी, नागभीड़, मूल, घुग्गुस और भिसी नगर पंचायत नगरपालिकाओं में आम चुनाव-2025 के लिए आदर्श आचार संहिता 4 नवंबर 2025 से लागू कर दी गई है।

मतदान 2 दिसंबर 2025 को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा और मतगणना 3 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे शुरू होगी। तदनुसार, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट विनय गौड़ा जी.सी. ने विशेष प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
1 दिसंबर को सुबह 7.30 बजे से मतगणना पूरी होने तक मतदान एवं मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:

अनधिकृत सभाओं, जनसभाओं, वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध ,पोस्टर, झंडे, बैनर, प्रचार सामग्री , मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों के उपयोग पर मतदान केंद्र में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर प्रतिबंध (अधिकृत कर्मचारियों को छोड़कर)

सुरक्षा बलों सहित जोखिम वाले व्यक्तियों के मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में आने पर प्रतिबंध, मतगणना केंद्र के बाहर 100 मीटर के दायरे में दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, मतगणना केंद्र क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश तथा ड्रोन उड़ाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा ।

प्रतिबंधों से किसे रहेगी छूट

“घर-घर” प्रचार (पाँच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध) , एम्बुलेंस, चिकित्सा वाहन, दूध के ट्रक, पानी के टैंकर, पुलिस, बिजली, चुनाव कर्मचारियों के वाहन , बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अस्पताल जाने वाले वाहन , दिव्यांग/बीमार मतदाता अपने निजी वाहनों से मतदान केंद्र आ-जा सकेंगे

जिला मजिस्ट्रेट का यह आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर और मुहर सहित 27 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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