A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरे

माछलिया घाट डकैती प्रकरण में 04 आरोपियों को न्यायालय से 05-05 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,000-₹1,000 के अर्थदंड की सजा*


WhatsApp Image 2025 11 15 at 17.23.18 030ca41e Copy.jpg

जिला ब्योरों गोपाल मारु की रिपोर्ट 999345436

सरदारपुर। ♦️ *घटना का संक्षिप्त विवरण* –
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संपत्ति संबंधी अपराधों में प्रभावी कार्रवाई एवं दोषियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाए जाने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।इसी क्रम में *राजगढ़* क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मछलिया में दिनांक 21 मई 2025 को घटित डकैती के प्रकरण में थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गई।फरियादी मुकेश निवासी ग्राम केशोद, जिला जुनागढ़, गुजरात अपनी पत्नी, बेटी एवं दामाद के साथ टवेरा वाहन से गुजरात से इंदौर जा रहे थे। दिनांक 21.05.2025 की रात्रि करीब 01:30 बजे माछलिया घाट के पहले पुल पर उनका वाहन सड़क पर पड़े पत्थर से टकराकर बंद हो गया। वाहन से तेल निकलने के कारण जब वे नीचे उतरकर वाहन की जांच कर रहे थे, तभी करीब छह बदमाश वहां पहुंचे और हथियारों के बल पर फरियादी एवं उसके परिवार के साथ लूटपाट की।बदमाशों द्वारा फरियादी की बेटी से सोने की चेन, कान की बाली, अंगूठी एवं पर्स में रखे ₹35,000 नगद तथा फरियादी की पत्नी के हाथों से दो सोने के कंगन एवं कान की बालियां छीन ली गईं। इसके अलावा वाहन में रखे पांच बैग, कपड़े, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी एवं मोबाइल फोन भी लूट लिए गए। घटना के दौरान महिला एवं उसकी पुत्री को चोटें भी आईं।फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राजगढ़ में अपराध क्रमांक 210/2025, धारा 310(2), 312 बीएनएस एवं 25(B) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

♦️ *पुलिस कार्यवाही* –
राजगढ़ पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्परता से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से माछलिया घाट के घने जंगलों में आरोपियों की तलाश कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मशरूका बरामद किया गया।

पुलिस द्वारा प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना पूर्ण की गई तथा प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

♦️ *न्यायालय का निर्णय* –
पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर सत्र न्यायालय, सरदारपुर द्वारा प्रकरण में चारों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए *प्रत्येक आरोपी को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित* किया गया।

♦️ *दोषसिद्ध आरोपीगण* –
1. हमीस पिता फत्तू मछार, जाति भील, निवासी बड़ा मछलिया।
2. मोहन पिता अनसिंह भील, निवासी बड़ा मछलिया।
3. संजय पिता पान सिंह भील, निवासी बड़ा मछलिया।
4. बाल सिंह पिता बेल सिंह भील, निवासी बड़ा मछलिया।

♦️ *सराहनीय कार्य* –
उक्त संपूर्ण कार्रवाई में निम्न पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही—
1. एसडीओपी सरदारपुर श्री विश्वदीप सिंह परिहार
2. थाना प्रभारी राजगढ़ श्री समीर पाटीदार
3. तत्कालीन निरीक्षक श्री दीपक सिंह चौहान
4. उप निरीक्षक श्री निहाल सिंह दंडोतिया
5. सउनि श्री सुनील राजपूत
6. प्रधान आरक्षक विपिन कटारा
7. प्रधान आरक्षक प्रेमपाल सिंह चौधरी
8. आरक्षक दिलीप डुडवे
9. आरक्षक राकेश बघेल
10. आरक्षक अमित बामनिया
11. आरक्षक अंकित रघुवंशी
12. आरक्षक अजीत गुर्जर
13. आरक्षक अमर चौधरी
14. आरक्षक गोपाल राजावत

 

[yop_poll id="10"]
Show More
Back to top button
error: Content is protected !!