‘ आचार संहिता की घोषणा के 72 घण्टों के अंतर्गत चुनाव प्रचार संबंधी हटाए जाए सामग्री : भारत निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये है । लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 की घोषणा प्रस्तावित है , घोषणा की तिथि से आदर्श संहिता हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराना होता है । आचार संहिता हेतु पब्लिक एवं प्राईवेट प्रॉपर्टी से सभी प्रकार चुनाव प्रचार से सम्बन्धित सामग्री दीवार लेखन एवं विभिन्न प्रकार के चुनाव सम्बन्धी एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जानी है । चुनाव प्रचार सामग्री एवं दीवार लेखन को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की दिनांक से 72 घण्टे के अन्तर्गत पूर्णरूप से हटाना होता है । अतः सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार एमसीसी हेतु टीमों का गठन करते हुए आयोग के निर्देशों अनुपालन कराना सुनिश्चित करें । गठित में अपने क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग आफिसर निर्देशानुसार कार्य करेंगी एवं संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दिन सूचना प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता / अपर जिलाधिकारी ( नगर ) कार्यालय में सहायक रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी । इस संबंध में जिलाधिकारी विशाख जी . व जिला निर्वाचन अधिकारी अलीगढ़ ने पत्र जारी किया ।