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हत्या के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपए जुर्माना*

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*हत्या के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपए जुर्माना*

अम्बेडकरनगर
भट्ठा मजदूर की हत्या करने के चर्चित मामले में दोनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला सात वर्ष पूर्व बेवाना थाना क्षेत्र का है।महरुआ थाना क्षेत्र के गोपीपुर निवासी राकेश सुल्तानपुर जिले के कामतागंज में भट्ठे पर जियाराम, सुरेश कुमार एवं वंशू यादव के साथ मजदूरी करते थे। छह मार्च 2017 को वह जियाराम एवं सुरेश कुमार के साथ घर से काम करने के लिए भट्ठे पर गए थे किन्तु राकेश शाम को घर नहीं आए। जानकारी करने पर पता चला कि भट्ठे से तीनों लोग साथ निकले थे। जियाराम एवं सुरेश कुमार से पूछतांछ करने पर दोनों ने कुछ बताने से इनकार किया और दूसरे दिन राकेश का शव कस्तूरबा गांधी स्कूल बेवाना के पश्चिम ट्यूबेल के पास पाया गया। राकेश की पत्नी रेखा ने तहरीद देकर कहा कि पति की हत्या गला दबाकर जियाराम एवं सुरेश कुमार ने कर दिया है। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविन्द श्रीवास्तव ने वादनी मुकदमा समेत आधा दर्जन से अधिक गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्तगण गरीब हैं और परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए मजदूरी करते हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। दोनों पक्षों की ओर दिए गए दलीलों को सुनने के बाद अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या में दोषी जियाराम तथा सुरेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर प्रत्येक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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