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7 साल से कम सजा वाल अपराध में गिरफ्तारी नहीं

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा , सात साल से कम सजा वाले अपराध के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बीएनएसएस की धारा -35 का पालन करना होगा । यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने जौनपुर के महराजगंज निवासी संदीप यादव की याचिका पर दिया है । याची ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी । कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इन्कार कर दिया । कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले आरोपों पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती । हालांकि , सात साल से कम की सजा वाले अपराधों में विवेचना के लिए जरूरी होने पर अदालत की अनुमति से गिरफ्तारी करने का नियम है । इसके लिए पुलिस को धारा -35 व सुप्रीम कोर्ट के अरुणेश कुमार मामले में जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।

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