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उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है।

उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

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उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली।
उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है।

एम्स में होगा इलाज:
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा। अदालत ने एम्स के चिकित्सा अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है कि क्या उनका इलाज वहीं संभव है। सेंगर ने अपनी याचिका में मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना की समस्या और अन्य गंभीर बीमारियों का हवाला दिया था।

जमानत की याचिका:
सेंगर ने अदालत से अपील की थी कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें इलाज के लिए जमानत दी जाए। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए यह राहत दी है।

पृष्ठभूमि:
गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया गया था। इस मामले ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं और सत्तारूढ़ दल को भी तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।

यह मामला अब भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, और अदालत का यह निर्णय नए सवाल खड़े कर सकता है।

(रिपोर्ट: एलिक सिंह)
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