रांची – पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी रांची ने उपायुक्त रांची को पत्र प्रेषित करते हुए रांची जिला के ग्रामीण/ शहरी गृह रक्षकों के नव नामांकन कि प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है ।
शहरी गृह रक्षकों में नव नामांकन के लिए संबंधित जिला का सामान्यतः निवासी होना अनिवार्य है । वहीं ग्रामीण गृह रक्षक के लिए जिस प्रखंड में नव नामांकित होंगे उस प्रखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
19 वर्ष से 40 वर्ष के अभ्यार्थी होमगार्ड में नव नामांकित हो सकते हैं ।
*संवाददाता – राजीव कुमार तिवारी, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ रांची झारखंड कि रिपोर्ट*