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जिला चिकित्सालय आगर परिसर में तंबाकू उत्पाद सेवन पर देना होगा जुर्माना

मरीज के परिजन हेतु पास सिस्टम होगा लागू

आगर-मालवा,14 फरवरी/ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग पर नियंत्रण हेतु ज़िले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी, इस हेतु आसपास में भीड़ नियंत्रण एवं तंबाकू प्रबंधित करने हेतु पास सिस्टम होगा लागू। इसी क्रम में आगर ज़िले में ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में इनफ़ोर्समेंट टीम गठित की गई । जिसमें COTPA Act 2003 एवं ToFEI गाइडलाइन के तहत सभी शैक्षणिक एवं स्वास्थ संस्थानों से 100 गज की दूरी के दायरे में तंबाकू उत्पादों को नहीं बेचा जाएगा और ना ही कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी, समस्त सार्वजनिक कार्यालयों एवं स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा एवं एक बार के उलंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है । ज़िला चिकित्सालय में इस पर कार्यवाही हेतु इनफ़ोर्समेंट टीम गठित की गई है जिसके द्वारा अस्पताल परिसर में तम्बकों उत्पादों का सेवन करने पर चलानी कार्यवाही की जाएगी ।


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