
करंट से हाथ गंवाने वाले किसान को
मिलेगा 15.50 लाख का मुआवजा
अतरौली के गांव राजमऊ मुजफ्फरा के किसान
बंटी को बिजली के करंट से झुलसने के बाद
दोनों हाथ गंवाने पड़े थे। स्थायी लोक अदालत ने
विद्युत विभाग को 15.50 लाख रुपये मुआवजा
और 7 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का
आदेश दिया है। यह हादसा 12 दिसंबर 2016
को हुआ था, जब खेत पर काम करते समय करंट
की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से घायल
हो गया था। विभाग पर लापरवाही का आरोप
सिद्ध होने पर यह निर्णय सुनाया गया।



