
🚨 लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज
🛺 यूपी में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर चालकों के लिए नया सख्त नियम लागू
👉 महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, गाड़ी में ड्राइवर का नाम और नंबर होना अनिवार्य
लखनऊ, 29 मई 2025।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाओं (ओला-उबर आदि) पर एक नया सख्त नियम लागू कर दिया है। अब राज्य के किसी भी जिले में यदि कोई चालक अपनी सार्वजनिक सवारी गाड़ी में अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसे वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
📌 क्या है नया नियम?
राज्य परिवहन विभाग के निर्देशानुसार, अब प्रत्येक ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी या कैब वाहन में ड्राइवर की पहचान (नाम और मोबाइल नंबर) को बड़े, स्पष्ट अक्षरों में वाहन के भीतर ऐसी जगह चिपकाना होगा, जहां सवारी उसे आसानी से देख सके। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
🧍♀️ महिलाओं की सुरक्षा बनी प्राथमिकता
यह निर्देश उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिशों के बाद सामने आया है। आयोग ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कई बार महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है क्योंकि उन्हें ड्राइवर की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की मांग की थी।
📣 परिवहन मंत्री ने क्या कहा?
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ नियम लागू करना नहीं, बल्कि जनता खासकर महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का वातावरण देना है। उन्होंने सभी जिलों के RTO और ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि नियम का पालन सख्ती से कराया जाए।
⚠️ नियम न मानने पर कार्रवाई तय
नया निर्देश स्पष्ट करता है कि यदि किसी वाहन में ड्राइवर की जानकारी नहीं लिखी गई है, तो उस वाहन पर चालान से लेकर परमिट निलंबन तक की कार्रवाई की जा सकती है।
🗣️ आम जनता ने किया स्वागत
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, नोएडा जैसे शहरों में इस नियम को लेकर यात्रियों खासकर महिलाओं ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि यह एक ऐसा कदम है जो डर को कम करेगा और जवाबदेही बढ़ाएगा।
🖋️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
उत्तर प्रदेश महामंत्री – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
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