
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर-; महावितरण कंपनी ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए फरमान जारी किए हैं। यह नए फरमान के अनुसार यदि घरेलू बिजली ग्राहक का बकाया बिजली बिल दो महिने का शेष है तो उसे डिपॉजिट की राशि से वसूला जायेगा।बिजली ग्राहक को नए शिरे से फिर डिपॉजिट राशि जमा करनी होगी। बिजली बिल की बकाया राशि होने पर बिजली विभाग ग्राहक के घर का विद्युत सप्लाई बंद कर देता है। अब महावितरण ने नया रास्ता अपनाया है। बिजली कनेक्शन लेते समय पर किए गए डिपॉजिट की राशि से बिल की बकाया राशि काट लेगा। ग्राहक को फिर से डिपॉजिट भरना होगा। उसके भरे बिना ग्राहक को बिजली नही मिलेगी। इसे उदाहरण से समझते हैं- मान लीजिए किसकी बिजली ग्राहक का बिल बकाया राशि चार हजार रूपय है उसने अपना बिल जमा नही किया है और ग्राहक का दो हजार रूपय डिपॉजिट महावितरण के पास जमा है ऐसे मे बकाया से दो हजार रूपय काट लिया जायेगा। और ग्राहक का बिजली बिल दो हजार रूपय ही बचेगा। किन्तु बकाया भरने से पहले उसे डिपॉजिट राशि भरनी पड़ेगी और जुर्माना भी देना होगा। बिजली ग्राहक के द्वारा डिपॉजिट राशि एवं जुर्माना दिए जाने के बाद ही बिजली बिल की शेष राशि स्वीकार की जायेगी। प्राप्त जानकारी अनुसार यदि बिजली ग्राहक ने इस राशि को जमा करने मे देरी की तो उसकी बिजली कनेक्शन भी काट दिया जायेगा। महावितरण ने जुर्माने से बचने के लिए बिजली ग्राहकों को निर्धारित समय से बिजली बिल जमा करने की अपील की है।