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वार्डो के पुनर्गठन और परिसीमाकंन के तहत

लाङनू नगर पालिका के लिए आपत्ति आमंत्रित

डीडवाना-कुचामन

स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के परिसीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन के तहत जिले की लाडनूं नगर पालिका में वार्डों की संख्या निर्धारित की गई है।

जिला कलक्टर श्री पुखराज सेन ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6,9 एवं 10 में दिये गये प्रावधानो के अनुसार राज्य के समस्त नगरीय निकायों के लिए संशोधन कार्यक्रम जारी करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के उक्त निर्देशानुसार अनुसार जिले की नगरपालिका लाडनूं में वार्डों की कुल संख्या 45 (पैतालीस) निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के उक्त पत्र से दिए गए निर्देशों के अनुसार नगरपालिका लाडनूं के प्रस्तावित वार्डों के संबंध में प्रारूप प्रकाशन होने से 07 दिवस की अवधि में अर्थात 22 जून 2025 तक जनसाधारण की आपत्तियों आमंत्रित करने हेतु यह नोटिस प्रकाशित किया गया हैं।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति परिसीमांकन एवं वार्डो के पुनर्गठन के सबंध में अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनूं कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं तथा इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता हैं।

Natwar Lal Jangid

ङीङवाणा-कुचामन जिले से संबंधित खबर ओर विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें। जिला संवाददाता- वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर- नटवर लाल जांगिड़ मो.नं . 9179069501
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