
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर-: बाम्बे हाईकोर्ट ने पीओपी, प्लास्टर ऑप पेरिस की छस फीट तक की ऊॅची गणेश जी की और दुर्गा जी की मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों मे किए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने छह फीट से अधिक ऊंचाई वाले पीओपी की मूर्तियों को समुद्र या प्राकृतिक जलाशयों के किए जाने की अनुमति दी है। न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को पीओपी मूर्तियों के विसर्जन को लेकर अंतरिम आदेश का पालन सभी महानगर पालिकाओं नगर पचायतों में कड़ाई के साथ पालन करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मानें की पीठ ने कहा कि गत वर्ष मुंबई महानगरपालिका बीएमसी ने पांच फीट से कम ऊंचाई वाली गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाए थे। आगामी गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम आदेश है। जो कि यह आदेश मार्च 2026 दुर्गा जी काली माता जी की मूर्तियों तथा अन्य सभी त्योहारों पर मूरतियों के विसर्जन तक जारी रहेगा। न्यायालय की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि हमें प्रयास करना होगा कि मूर्तियों का विसर्जन पर्यावरण के अनुकूल हों।