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निवंधन सह परामर्श केंद्र गयाजी के सभा कच्छ मे एक दिवसीय एक दिवसीय श्रम अधिकार दिवस सह ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया l

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक-27.02.2026 को निबंधन सह परामर्श केन्द्र गयाजी के सभा कक्ष में एक दिवसीय श्रम अधिकार दिवस सह ग्रामिण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ उप श्रमायुक्त, गयाजी विनोद कुमार प्रसाद, सहायक श्रमायुक्त पुनम कुमारी एवं जिला सूचना एवं सम्पर्क पदाधिकारी, दीपक चन्द्र देव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित एवं बिहार गाथा के साथ किया गया।

कार्यक्रम में डी. आर. सी. सी. प्रबंधक, श्रम संगठन प्रतिनिधि अरवीन्द कुमार, सभी प्रखण्डों के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी एवं जिला के प्रत्येक पंचायत से एक-एक श्रमिक उपस्थित रहें।

इस अवसर पर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सूरक्षा योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनओं का विस्तुत रूप से प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निबंधित निमार्ण श्रमिकों की स्वभाविक मृत्यु की दशा में रू-200000/- मात्र एवं नियोजन के क्रम में दुर्घटना मृत्यु की दशा में अपदा प्रबंधन विभाग से राशि प्राप्त नही होने के दशा में मृतक के नामित/आश्रित को रू 400000/- मात्र का भुगतान किया जाता है। जबकि बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना से अच्छादित कामगार/ शिल्पकार की स्वाभाविक मृत्यु की दशा में रू -50000/- मात्र एवं दुर्घटना मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को रू -200000/- मात्र का भुगतान किया जाता है साथ ही बिहार राज्य प्रवासी मजदूरी दुर्घटना अनुदान योजना के तहत प्रवासी श्रमिक की दुर्घटना मृत्यु के फलस्वरूप उनके बिधिक आश्रित को रूपये 400000 (चार लाख) भुगतान करने का प्रावधान है। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, अंजु कुमारी द्वारा बिहार शताब्दी असंगठीत कार्यक्षेत्र एवं कामगार एवं शिल्पकार योजना के साथ-साथ बाल श्रम उन्नमूलन विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बतलाया गया कि विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों से संबंधित दोषी नियोजको को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत 20000 से 50000 दण्ड राशि या छः महिने से दो वर्ष तक कारवास या दोनो से दण्डित किया जाता है। जबकि विमुक्त कराये गये बाल श्रमिको को 3000/-रू० तत्काल सहायता राशि एवं CMRF से 25000/-रू० मात्र राशि पुनर्वास के रूप में दिया जाता है। श्री राकेश कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शेरघाटी द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। सहायक श्रमायुक्त, गयाजी द्वारा बन्धुआ मजदूर अधिनियम पर प्रकाश डाला गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बोधगया द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित मृत्यु लाभ एवं दाह संस्कार सहायता से संबंधित विस्तुत जनकारी दी गयी।

कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के कुछ लाभार्थीयो को डमी चेक प्रदान कर योजना के लाभ से अवगत कराया गया। इसके साथ ही पंचायतो से आये हुये श्रमिको को एक दिन की मजदूरी तथा मार्ग व्यय का भुगतान किया गया। यह कार्यक्रम श्रमिको को उनके अधिकारों एवं कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने तथा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढाने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आये हुये अतिथियों एवं श्रमिकगण का धन्यवाद ज्ञापान श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, आमस, गयाजी के द्वारा किया गया।

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गयाजी बिहार

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