
।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, सोमवार 24 अगस्त 2026 ।।
नागपुर/महाराष्ट्र–:: कोचिंग संस्थानों में अब से तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा, इसके साथ ही एक दिन में पांच घंटे से अधिक समय के लिए कोचिंग की कक्षाएं भी नही चल सकेंगी। यह फैसला ,नीट पेपर लीक और उसमें कोचिंग केंद्रों की कथित रूप से भूमिका पाए जाने के बाद राज्य सरकार यह सख्त कदम उठाने की तैयार कर रही है। महाराष्ट्र राज्य स्कूल शिक्षा और खेल विभाग ने निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण एवं विनियम अधिनियम 2026, का मसौदा जारी किया है और इस मौसेदे पर सुझाव भी मांगे गए हैं। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार सितंबर महिने में इस मौसेदे पर विचार कर सकती है। आईए जानतें हैं कि इस नये मौसेदे में क्या क्या है- 25 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले कोचिंग क्लासेस को छह महिनें के अंदर अलग अलग शाखा का पंजीकरण करवाना होगा। कोचिंग कक्षा पढ़ाने वाले हर शिक्षक को स्नातक होना जरूरी होगा, 100% की सफलता,रैंक, अंकों की गारंटी देने वाले लुभावने विज्ञापनों पर रोक लगेगी,बेबसाइट पर फीस और सुविधाओं का सही सही पूरी जानाकारी देनी होगी, नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग क्लासेस पर पचास लाख रूपय तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोचिंग कोर्स के बीच में फीस नहीं बढा सकेंगे, कोचिंग की पढ़ाई छोढ़ने पर दस दिनों के अंदर बची हुई फीस छात्रों को लौटानी होगी, छात्रों और कोचिंग शिक्षकों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश देना जरूरी होगा, छुट्टी के ठीक पहले दिन कोई भी परीक्षा या टेस्ट नहीं लिया जा सकेगा, सुरक्षा बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाए जाने पर प्रतिबंध रहेगा, अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और सीसीटीवी कैमरे भी अनिवार्य होगा, मानसिक तनाव- कोचिंग सेंटरों को परामर्श की व्यवस्था करनी होगी,तनाव आदि में फंसे छात्रों को तत्काल सहायता देनी होगी।.





