
‘ अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत , सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत ; 103 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे
सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया । न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया । इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई । कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता गिरफ्तारी अवैध नहीं थी । ईडी मामले में जरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी । ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ गया है । उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था । माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं । कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता मामले बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा । ईडी मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी । वह ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा ।