
बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री अपने पास रखना दंडनीय अपराध : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाऊनलोड करना और उसे अपने पास रखना अपराध है . सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सामग्री मिटाता नहीं है या पुलिस को इसके बारे में सूचना नहीं देता , तो पॉक्सो एक्ट की धारा 15 इसे अपराध करार देती है . सुप्रीम कोर्ट ने इस में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है . सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानूनन ऐसी सामग्री को रखना भी अपराध है . हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ डाऊनलोड किया और अपने पास रखा . उसने इसे किसी और को नहीं भेजा ।