
मंडला जिले के विकासखंड मोहगांव अंतर्गत ग्राम अवढारी बिलगढ़ा के बीच नर्मदा नदी पर प्रस्तावित बसनीय बांध सर्वे कार्य शुरू किया जाना था इसके लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग मंडला के दर्जनों कर्मचारी सहित वरिष्ठ अधिकारी मूलचंद मरावी और एस डी ओपी निवासी मोहगांव और एक बस पुलिस बिलगढा मैं मौजूद था इधर बांध प्रभावित अवढारी बड़झर चिमकाटोला दरगढ दुपट्टा धनगांव मुंडी आदि गांव के साइक्लो महिला पुरुष के साथ बिलगढा मैं उपस्थित हो गए थे उपस्थित लोगों ने सर्वे करने के लिए आए अधिकारियों को बताया कि जब हमें बांध परियोजना मंजूर नहीं है तो सर्वे का सवाल ही नहीं उड़ता है अधिकारियों ने सर्वे हो जान देने के लिए आग्रह किया परंतु ग्रामीणों ने इस अनुरोध को आज स्वीकार कर दिया घंटे चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद सभी सरकारी लोग वापस चले गए बाद में घुघरी एसडीएम कौर तहसीलदार ग्रामीणों से चर्चा करने अवढारी ए लोगों ने शांति पूर्वक एसडीएम की बात सुन और सर्वे करने से मना कर दिया इस पर एसडीएम ने कहां की जब तक इस पर आप लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक सर्व नहीं बसनिया अवढारी बांध विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष बजरी लाल सराठे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का केंद्रीय कानून 2023 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 मैं नियम बनाया है नियम कंडीका 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पूर्व ग्राम सभा की सहमति पर्याप्त की जाएगी इसकी पुष्टि मध्यप्रदेश पैसा नियम 2022 की कंडिका 18(1) में किया गया है सरवटे ने बताया कि जब किसान अपनी जमीन सरकार को नहीं देना चाहता है तो सर्व कार्य का कोई औचित्य नहीं है हम जल्दी ही मंडला जिले के प्रभावित 18 गांव की परियोजना के खिलाफ पारित प्रस्ताव राज्यपल को भेजेंगे बजरी लाल सरवटे