
संतरानगरी नागपुर मे हेलमेट को लेकर सख्ति बरती जा रही है। दुपहिया वाहन पर भी पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हेलमेट नही लगाने पर एक हजार रूपय तक चालान भरना पड सकता है। नागपुर सहित महाराष्ट्र राज्य के दूसरे शहरों के लिए भी यह आदेश लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है। नागपुर यातायात पुलिस के उपायुक्त श्री अर्चित चांडक जी ने इस आशय मे गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आम नागरिकों से वाहन चालक एवं पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट का उपयोग करने का आह्वान किया है। राज्य मे सड़क हादसों मे लगातार हो वृध्दि तथा इससे होने वाले मौत के आंकड़ों मे भी वृध्दि हो रही है। इसको नजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से दुपहिया वाहन पर भी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। अब दुपहिया वाहन पर भी पीछे बैठकर जाने वाले चाहे महिला हो या पुरुष दोनों को ही हेलमेट लगाना जरूरी है। पीछे बैठे व्यक्ति के द्वारा हेलमेट नही पहनने पर शहर मे लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से फोटो लेकर चालान भेजा जायेगा। पुलिस विभाग द्वारा ई चालान मशीन मे भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। मोटर वाहन कानून के अंतर्गत धारा 128 एवं धारा 129 मे दिए गए प्रावधान अनुसार दुपहिया चालक व पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की नजर से हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर शहर के सभी चौक चौराहों पर नियुक्त यातायात कर्मचारी के द्वारा कार्यवाही हो सकती है।

