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होमगार्ड डीजी ने उच्च न्यायालय में आई.ए किया दाखिल

रांची :- झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश डॉ एस.एन पाठक ने दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रसाद के द्वारा दायर अवमानना याचिका 98/2018 के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि होमगार्ड जवानों को 25 अगस्त 2017 से ही समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जाए । साथ ही यह भी आदेश दिया था कि अगर 6 जनवरी 2025 से पहले सरकार के द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जाता है 6 जनवरी 2025 को गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था । इस आदेश के आलोक में होमगार्ड डीजी अनिल पलटा के द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय में आई.ए करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश में छूट देने का अनुरोध किया गया है ।

श्री पालटा ने आई.ए दाखिल करते हुए कहा है कि दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को माननीय न्यायाधीश के द्वारा आदेश दिया गया है कि पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची को अगली सुनवाई की तिथि अर्थात 6 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होना है । जबकि पुलिस महानिदेशक झारखंड रांची इस केस में पक्ष नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के आदेश में अनजाने में महानिदेशक -सह-महासमादेष्टा होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा झारखंड के स्थान पर पुलिस महानिदेशक झारखंड रांची का उल्लेख किया गया है । श्री पालटा ने आई.ए दाखिल करते हुए यह भी कहा कि विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श के पश्चात दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है , अपिल याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में है तथा इसे बिना किसी अनावश्यक विलंब के दाखिल किया जाएगा ।

 

उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने 10 अगस्त 2024 को होमगार्ड जवानों को 1088 रू दैनिक कर्तव्य भत्ता देने का आदेश जारी किया था । सरकार के इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के वरिय अधिवक्ता के एल. जनजानी , अभयकांत मिश्रा एवं झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दिलीप चक्रवर्ती एवं अशोक सिंहा ने होमगार्ड जवानों की ओर से दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को बहस किया था ।

 

सरकार के संयुक्त सचिव ने सरकारी अधिवक्ता को लिखा पत्र

झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव श्री राधेश्याम प्रसाद ने ग्राम 24 दिसंबर 2024 को श्री जयंत फ्रैंकलिन टोप्पो, सरकारी अधिवक्ता -V. महाधिवक्ता का कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय रांची को पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि cont ( case ) Civil No- 98 / 2018 अजय प्रसाद बनाम झारखंड सरकार मामले में गृह सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को कहा है तथा इसके उपरांत I.A दाखिल करने को कहा है ।

 

झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने झारखंड सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि आखिर क्यों झारखंड सरकार होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय कर रही है ।

 

 *6 जनवरी 2025 को होगी सुनवाई* 

 

दिनांक 6 जनवरी 2025 को माननीय न्यायाधीश डॉक्टर एस एन पाठक के कोर्ट में सुनवाई होगी । यह कैस सीरियल नंबर 4 में लगा हुआ है । झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों की निगाहें 6 जनवरी 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है ।

 

संवाददाता – राजीव कुमार तिवारी, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ रांची झारखंड कि रिपोर्ट

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