
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य अब किसी भी बैंक से अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ ने देशभर मे सभी क्षेत्रीय कार्यालयोमे केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू किया है। पेंशन शुरूहोने पर बैंक मे सत्यापित करने की जरूरत नही होगी। पेंशन की राशि खाते मे जमा हो जायेगी। सीपीपीएस केअंतर्गत पेंशनर के स्थान बैंक शाखा बदलने पर भी भुगतान पीपीओ को दूसरे कार्यालय मे स्थानांतरित नही करना पड़ेगा। इससे पेंशनधारी को आराम रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने कहा यह पहल पेंशनर को देश के किसी भी बैंक किसी भी शाखा से आराम के साथ पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
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