उत्तर प्रदेशहापुर

अवैध रूप से असलहा रखने पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।

अवैध रूप से असलहा रखने पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।अवैध रूप से असलहा रखने पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।

पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।*
अभियुक्त मोनू द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 278/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.02.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर *जेल में बिताई गयी अवधि (06 दिवस), न्यायालय उठाने तक की सजा व 2,000/- रूपये* के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
*नाम व पता अभियुक्त:-*
मोनू पुत्र सुखबीर सिंह निवासी मौ0 शुक्लान थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

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