उत्तर प्रदेशहापुर

घर में मिला चोरी का सामान 22 साल बाद न्याय मिला

घर में मिला चोरी का सामान 22 साल बाद न्याय

पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी का सामान रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।*
अभियुक्त संजय द्वारा चोरी का सामान रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध *मु0अ0सं0 108/2003 धारा 411,414 भादवि थाना बहादुरगढ़* पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को *जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (05 माह) व कुल 2,000/- रुपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
*दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता:-*
संजय पुत्र अतरु निवासी मौहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

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