
हत्या के प्रयास में 10 साल की जेल:मुरादाबाद में दिनदहाड़े युवक को मारी थीगोली; 20 हजार का जुर्माना भी लगायाःमुरादाबाद में 14 साल पुराने एक मामले में जिला एवंसत्र न्यायाधीश भानु देव शर्मा की अदालत ने बड़ाफैसला सुनाया है। अदालत ने बबलू उर्फ जमीर को 10साल की सजा और 20 हजार रुपर्ये का जुर्माना लगाया
बबलू ने 2011 में एक युवक को गोली मारी थी, जिससेवह घायल हो गया था। नवाबपुरा निवासी नगमा पत्नीमोहम्मद आसिफ ने 14 जनवरी 2011 को बबलू उर्फजमीर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पीड़िता की ओरसे तहरीर में बताया गया था कि, उसका बेटा 84 घंटामोहल्ले से गुजर रहा था, तभी बबलू ने उसे तमंचे सेगोली मार दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया औरअदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सरकारकी ओर से डीजीसी नितिन गुप्ता और एडीजीसी संजीवअग्रवाल ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी से कड़ीसजा दिलाने की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम कोदोरषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा और
20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।