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मण्डलेश्वर में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी की उपस्थिति में 12 अप्रैल 2025 को जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर के सभाकक्ष में पक्षकारों के लिए मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित किया।
शिविर को संबोधित करते हुए माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी, ने कहा कि मध्यस्थता ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दोनो पक्षों की जीत होती है। जिस न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, उस न्यायालय से अलग दूसरे न्यायाधीश के पास प्रकरण मध्यस्थता के लिए रैफर किया जाता है। मध्यस्थता की जानकारी पक्षकारों को होने से उनके मामलों को मीडिएशन के माध्यम से प्रकरण का निपटारा होने से पक्षकार धन के अपव्यय एवं समय की बचत कर सकते है एवं पारिवारिक विवादों में आपसी मतभेद को भुलकर एक साथ रहकर प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सकते है। मध्यस्थता में दोनो पक्षों में आपसी समझौते के माध्यम से सुलभ न्याय सरलता से मिलता है, जिससे विवादों के निपटारे से शांति, भाईचारा, सौहार्द की भावना कायम रहती है।
शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर प्रीति जैन द्वारा पक्षकारों को बताया गया कि मध्यस्थता की प्रक्रिया एक गोपनीय और सुलभ प्रक्रिया है, जो पक्षकार सुलह समझाईश के माध्यम से अपने प्रकरण का निपटारा करवाना चाहते है। वे अपने प्रकरण को मीडिएशन में रेफर करवा सकते है अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सीधे संपर्क कर सकते है। शिविर में रूपेश कुमार शर्मा, डिप्टी लीगल एड डिफेंस, निशा कौशल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस, पैरालीगल वालेन्टियर जोजू एम. आर एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।

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