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वक्फ कानून पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय का इंकार

वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नये वकफ कानून को लेकर आज उच्चतम न्यायालय में दो घंटे करीब सुनवाई हुई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगभग सौ से अधिक याचिकाएं राजनीतिक दल और विभिन्न संगठनों द्वारा उच्चतम न्यायालय मे लगाई गई है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने इन पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने वक्फ कानून को लेकर रोक लगाने से इंकार किया है। जानकारी अनुसार उच्चतम न्यायालय ने वक्फ कानून को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर हो रही हिंसा पर अपनी चिंता प्रगट की है। इस पर एसजी ने कहा कि – ऐसा नही लगना चाहिए कि हिंसा और विरोध दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी अनुसार सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच वक्फ मामले में सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से इस मामले मे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी पैरवी कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह और राजीव धवन जी दलीलें पेश कर रहे है। जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय वक्फ कानून मामले में अगली सुनवाई गुरूवार 17 अप्रैल 02 बजे करेगा। जानकारी के अनुसार अबतक की सुनवाई मे अपीलकर्ता ने वक्फ बोर्ड बनाने पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड के सदस्यों मे गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर प्रमुख दलीलें पेश की है। ज्ञात हो कि संसद से 4 अप्रैल 2025 को पारित किए गए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति जी की मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार ने 08 अप्रैल 2025 से अधिनियम के लागू किए जाने की अधिसूचना जारी की थी। तब से वक्फ कानून का लगातार देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

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