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अपराध में निरुद्ध सहायक यंत्री को निलंबित किया

सागर । वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी। संभागायुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने कार्यपालन यंत्री कार्यालय जल संसाधन छतरपुर में पदस्थ सहायक यंत्री आलोक कुमार शर्मा को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत अपराध में निरुद्ध किए जाने के एवज में निलंबित किया।संभागायुक्त कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार कलेक्टर छतरपुर ने प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया कि पुलिस थाना कोतवाली व जिला जेल छतरपुर के पत्र के तारतम्य में कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन छतरपुर में पदस्थ आलोक कुमार शर्मा सहायक यंत्री को पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर में भा.द.वि. की धारा 420, 404, 34, 467, 468, 471 के अंतर्गत पंजीकृत अपराध मेंआलोक कुमार शर्मा को आरोपित कर दिनांक 04.03.2025 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था एवं दिनांक 05.03.2025 को जिला न्यायालय में पेश किया गया। जो दिनांक 05.03.2025 से लगातार दिनांक 19.03.2025 तक जिला जेल में है, इनके 48 घंण्टे से अधिक अवधि से जेल में होने के कारण निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया।कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत श्री आलोक कुमार शर्मा अनुविभागीय अधिकारी, कुटनी बांध उपसंभाग कमॉक -2 लवकुशनगर जिला छतरपुर के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर के अपराध क्रमांक 454 / 24 धारा 420, 404, 34, 467, 468, 471, भा.द.वि. में आरोपित कर दिनांक 04.03.2025 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, श्री शर्मा दिनांक 05-03-2025 से लगातार दिनांक 19-03-2025 तक 48 घंण्टे से अधिक अवधि तक जिला जेल छतरपुर में निरूद्ध रहे है। शर्मा का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम के विपरीत है। संभागायुक्त ने आलोक कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।Screenshot 20250319 144903 Facebook

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