
सिर्फ लाइक करना प्रसारण नहीं, आईटी
एक्ट की धारा 67 के तहत दंडनीय नहीं :
हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया
उपयोगकर्ताओं के लिए अहम फैसला सुनाते
हुए कहा है कि किसी पोस्ट को लाइक करना
उसे प्रकाशित या प्रसारित करने के दायरे में नहीं
आता और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की
धारा 67 के तहत दंडनीय नहीं है। यह टिप्पणी
न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने
आगरा निवासी इमरान खान के खिलाफ दर्ज
मामले की सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा
कि पोस्ट करना ‘प्रकाशन’ और शेयर या री-ट्वीट
करना ‘प्रसारण’ माना जा सकता है, लेकिन महज
लाइक करना इन दोनों में शामिल नहीं है। इसी
आधार पर याची के खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द
कर दी गई।
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