छत्तीसगढ़ HC ने रेप के दोषी को बारी किया, लड़की के लिए क्यों कहा उसे सेक्स की आदत थी'
छत्तीसगढ़ HC ने रेप के दोषी को बारी किया, लड़की के लिए क्यों कहा उसे सेक्स की आदत थी'
प्रेस विज्ञप्ति
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ HC ने रेप के दोषी को बारी किया, लड़की के लिए क्यों कहा उसे सेक्स की आदत थी’
अदालत ने ये भी माना कि आरोपी और लड़की के बीच सहमति से यौन संबंध बने थे. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘लड़की को सेक्स की आदत थी’.
ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) (एक ही महिला का बार-बार रेप करना) के तहत दोषी ठहराया गया था. साथ ही उसे ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ (POCSO) एक्ट की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत भी दोषी बताया गया था.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 जुलाई, 2018 को लड़की के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि 8 जुलाई, 2018 को उसकी बेटी ने कहा कि वो अपनी दादी से मिलने जा रही हैं. ये कहकर वो घर निकलीं. लेकिन उनके पिता जब वहां पहुंचे तो लड़की अपनी दादी के पास नहीं थी. उन्होंने आस-पड़ोस में तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला.
'फर्स्ट क्लास मार्कशीट' को नहीं माना सबूत
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