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आगरा न्यूज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 कमिश्नरेट आगरा में लागू, 19 अप्रैल 20250 से 310 मई 2025 तक कमिश्नरेट आगरा में धारा 163 लागू कर दिया गया।

पत्रकार ब्यूरो चीफ प्रैस रिपोर्टर राजीव सिकरवार वन्दे भारत लाइफ टीवी न्यूज चैनल आगरा उत्तर प्रदेश

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 कमिश्नरेट आगरा में लागू।

19 अप्रैल से 31 मई 2025 तक कमिश्नरेट आगरा में धारा 163 लागू।

आगरा.21.04.2025/अपर पुलिस आयुक्त श्री संजीव त्यागी ने अवगत कराया है कि कमिश्नरेट आगरा में आगामी पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने एवं उक्त अवसरों व त्यौहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 एवं कमिश्नरेट आगरा में दिनांक 23.04.2025 को मा0 उपराष्ट्रपति महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका का आगमन/भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत एवं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ असामाजिक तत्व आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है व जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे अवसर पर कतिपय आपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व उक्त अवसर पर शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कमिश्नरेट आगरा में लागू की गई है।

अपर पुलिस आयुक्त श्री संजीव त्यागी ने बताया है कि पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि नही करेंगे और न ही निकालेंगें। कमिश्नरेट में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलॉन पतंग डोरी एवं चायनिज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नही चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सकें और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। आवागमन को बाधित करने वाला कोई भी सामान कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई समान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगायेगा, जिससे आवागमन/यातायात व्यवस्था बाधित न हो प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पालन किया जायेगा। उक्त अवधि में सार्वजनिक कार्यक्रम शासन एवं प्रशासन की गाईड लाईन के अनुरूप रहेंगे। शासन की कोविड-19 कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देगा।

कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति प्रयोग नहीं करेगा। आगरा शहर/देहात में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रो के कार्यों के दृष्टिगत शादी/बारात एवं अन्य कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंध किया गया है। कोई भी वाहन किसी प्रकार का धुआं नहीं छोड़ेगे आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगें, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

अपर पुलिस आयुक्त श्री संजीव त्यागी ने आगे यह भी बताया है कि महत्वपूर्ण स्मारकों तथा वीवीआईपी/विशिष्ट महानुभावों एवं पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ड्रोन नियमावली 2021 यथा संशोधन नियमावली 2023 में निर्गत दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे। समस्त ड्रोन मालिक सम्बन्धित थाने में अपने ड्रोन का पंजीकरण करा लें। महत्वपूर्ण स्मारक ताजमहल/लालकिला एवं फतेहपुर सीकरी के आस-पास 05 किमी क्षेत्र में रेड जोन घोषित किया गया है, जो ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा। जिसमें कदापि ड्रोन को प्रवेश न दिया जाये। इन स्मारक के रेड जोन के 05 किमी के आस-पास के क्षेत्र में यैलो जोन घोषित किया जाता है। यदि कोई ड्रोन संचालक/मालिक ड्रोन के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यदि ड्रोन के उपयोग से किसी को नुकसान पहुँचता है, तो उपयोगकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त आदेश कमिश्नरेट आगरा के लिये उनके अतिरिक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के जोन में पुलिस उपायुक्त अनुमति देने के लिये सक्षम होगें।

अपर पुलिस आयुक्त ने आगे यह भी अवगत कराया है कि यह आदेश दिनांक 19.04.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक कमिश्ररेट आगरा में लागू रहेगा। उपरोक्त आदेश की किसी धारा या अनुच्छेद का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अन्तर्ग दण्डनीय अपराध होगा।  

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