
प्रेस विज्ञप्ति
रायपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी
छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा
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जिले में किसी भी विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर प्रमाणित शिकायत आने पर जिलाधीश पर होगी कार्यवाही , क्या राजनीतिक संरक्षण वसूलीबाज अधिकारी को दी जाएगी छूट महासमुंद जिला है इसका प्रमाण, शासकीय भूमि,काबिल कास्त भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि,नेशनल हाईवे की भूमि बेचने वाले उच्च न्यायालय अवमानना के आरोपी जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक पर आखिर कार्यवाही क्यों नहीं – दुबे
रायपुर 26 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने बयान में कहा है कि साफ तौर पर बोलत हों सब कान खोल के सुन ले किसी भी जिले में किसी भी विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर प्रमाणित शिकायत आने सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर होगी कार्यवाही। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारी छसपा छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे ने कहा है कि अवैध करणी कृपा उद्योग के समस्त अवैधानिक कार्य,औद्योगिक प्रदूषण,आर्थिक लाभ लेकर सशर्त डायवर्शन पर किसानों की आपत्ति का निराकरण न कर,शासकीय भूमि, काबिल कास्त भूमि,सिंचाई विभाग के भूमि, आदिवासी भूमि,नेशनल हाईवे के भूमि,किसानों की भूमि,छसपा किसान मोर्चा की भूमि पर बलात कब्जा कराने वाले,आंदोलनकारी किसानों पर फर्जी प्रकरण दर्ज कराने वाले,माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन न करने वाले, उच्च न्यायालय अवमानना के आरोपी जिलाधीश महासमुंद,पुलिस अधीक्षक महासमुंद जिसकी प्रमाणित शिकायत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन,मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के यहां दर्ज कराया गया है।क्या राजनीतिक संरक्षण वसूलीबाज अधिकारियों को दी जाएगी छूट महासमुंद जिला है इसका प्रमाण शासकीय भूमि काबिल कास्त भूमि सिंचाई विभाग की भूमि आदिवासी भूमि नेशनल हाईवे की भूमि बेचने वाले,उच्च न्यायालय के अवमानना के आरोपी जिलाधीश महासमुंद पुलिस अधीक्षक महासमुंद पर कब होगी कार्यवाही।
अशोक कश्यप
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