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पुलिस प्रशासन नरसिहपुर द्वारा एडवाइजरी का पालन करने जिलेवासियों से अपील गा

  • पुलिस प्रशासन नरसिंहपुर द्वारा एडवाइजरी का पालन करने जिलेवासियों से अपील

पुलिस प्रशासन नरसिंहपुर द्वारा एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने जिलेवासियों से उक्त एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। आम नागरिकों से कहा गया है कि आपत्तिजनक या संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के के मोबाइल नम्बर 7587646110 या हेल्प लाईन नम्बर 100 पर सूचित करें।

अफवाह न फैलायें

पुलिस प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि खबरें, वीडियो, तस्वीर शेयर न करें, गलत सूचना से तनाव बढ़ा सकती है। केवल सरकार, पुलिस या विश्वसनीय समाचार एजेंसियों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करें।

संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें

यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ सामग्री, झूठी खबरें या राष्ट्र विरोधी पोस्ट साझा करता है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करे।

जिम्मेदारी से व्यवहार करें

सोशल मीडिया पर ऐसी कोई टिप्पणी या पोस्ट न करें जो, किसी भी समुदायों के बीच तनाव पैदा करे या राष्ट्रीय एकता को कमजोर करे।

साइबर सुरक्षा का ध्यान रखें

अपने सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित रखें। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। शांत रहें, सतर्क रहें और राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग करें।

मोबाइल सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए निर्देश

सिम कार्ड विक्रय के दौरान वैध दस्तावेजों का सावधानी से निरीक्षण करे और सम्पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति सिम कार्ड खरीदने आता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को प्रदान करे।

समस्त कियोस्क संचालकों के लिए निर्देश

ऑनलाइन भुगतान/ रुपये हस्तांतरण के लिए आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में एक रजिस्टर में संधारित करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति रुपये हस्तांतरण के लिए आता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे।

मकान मालिकों के लिए निर्देश

मकान मालिक अपने किरायेदारों की निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी तत्काल समीपस्थ थाने में उपलब्ध करायें। बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति को मकान फ्लैट/ दुकान किराये पर नहीं दें।

होटल, ढाबा, सराय, धर्मशाला एवं लॉज संचालकों के लिए निर्देश

जिले के सभी होटल, ढाबा, सराय, धर्मशाला एवं लॉज संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि सभी लोगों की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित करें और ठहरने वाले समस्त लोगों के वैध दस्तावेजों को चेक करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल लॉज में ठहरने आता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को प्रदान करे।

प्रतिष्ठान संचालकों व व्यापारियों के लिए निर्देश

जिले के प्रतिष्ठान संचालकों व व्यापारियों से कहा गया है कि वे अपने यहाँ कार्य कर रहे कर्मचारियों की जानकारी समस्त वैध दस्तावेजों के साथ संबंधित नजदीकी पुलिस थाना में दे।

कोई भी व्यक्ति यदि कानून विरुद्ध गतिविधि करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आईटी एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिम्मेदार नागरिक बनें और सोशल मीडिया का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करे

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