
संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा गढ़वा से अगर आप पान, गुटखा या सिगरेट खाकर समाहरणालय गढ़वा में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जिला प्रशासन ने इस पर सखा रोक लगाते हुए साफ निर्देश जारी किया है कि नशा करने वालों और परिसर में गंदगी फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार समाहरणालय परिसर, भवनों की दीवार, सीढ़ी, कॉरिडोर, बाथरूम, शौचालय या लिफ्ट में धूकते हुए या गंदगी फैलाते हुए पकड़े
जाने पर ₹१००० जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें कारावास की सजा का प्रावधान है। मुख्य द्वार पर तैनात पुलिसकर्मी और गार्ड को निर्देशित किया गया है कि पान, गुटखा, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी को परिसर में प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
जिला नजरत उपसमाहर्ता द्वारा जारी पह निर्देश 19 जून 2025 से प्रभावी हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समाहरणालय को स्वच्छ, स्वस्थ और मर्यादित बनाए रखने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी