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नैनीताल,उत्तराखंड में चिटफंड कंपनी एलयूसीसी (LUCC) द्वारा 800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने बुधवार को हुई सुनवाई में सीबीआई के अधिवक्ता से इस मामले पर राय मांगी है। साथ ही, राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामला ऋषिकेश निवासी आशुतोष की ओर से दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें बताया गया कि LUCC कंपनी ने 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी में कार्यालय खोलकर लोगों से निवेश करवाया।
कंपनी ने बिना सोसायटी रजिस्ट्रेशन के काम शुरू किया और एजेंटों के माध्यम से आम जनता से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। फिर 2023-24 में ऑफिस बंद करके फरार हो गई।
अब तक उत्तराखंड में 14 और अन्य राज्यों में 56 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी दुबई भाग गया है, जिससे निवेशक अब एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं, और कई जगह पुलिस भी एजेंटों को परेशान कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि किसी बाहरी कंपनी द्वारा राज्य में अवैध रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर राज्य सरकार और सोसायटी विभाग की बनती है।
📅 अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई है।
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