
वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़ संवाददाता : सकेन्द्र बैठा
पूर्वी सिंहभूम जिले में राशन कार्ड के लाभुकों के नाम अभियान चलाकर काटे जा रहे हैं। इस अभियान के तहत वैसे लाभुकों के नाम काटे जा रहे, जिनका आधार नंबर अभी तक कार्ड के साथ नहीं जुड़ा है। सितंबर से नया नियम भी लागू हो रहा है।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में राशन कार्ड के लाभुकों के नाम अभियान चलाकर काटे जा रहे हैं। इस अभियान के तहत वैसे लाभुकों के नाम काटे जा रहे, जिनका आधार नंबर अभी तक कार्ड के साथ नहीं जुड़ा है। अभी तक कितने नाम काटे गये हैं, इसका खुलासा नहीं हो सका है, क्योंकि यह काम आपूर्ति विभाग नहीं, एनआईसी कर रहा है।
इस अभियान के तहत अगर किसी राशन कार्ड में पांच लोग शामिल हैं और उनमें से दो ही सदस्य की आधार सीडिंग है, तो बाकी तीन के नाम काट दिए जाएंगे। बताया जाता है कि पूर्व में सभी कार्ड धारकों को अनेक मौके दिये गए। परंतु लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने आधार नंबर नहीं दिये। इस मामले में जानकारों का कहना है कि ऐसे लोग आधार नंबर इसलिए नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका नाम किसी और राशन कार्ड में भी शामिल है। आधार देने से इसका भेद खुल जाएगा, जो वे नहीं चाहते। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत पूर्वी सिंहभूम सहित पूरे राज्य में एक सितंबर से स्मार्ट पीडीएस लागू होने वाला है। इससे पूर्व नाम काटने का काम पूरा कर लेना है। इसके संबंध में सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को आगाह किया गया हैl
स्मार्ट पीडीएस का महत्व और लाभ
स्मार्ट-पीडीएस का उद्देश्य खाद्यान्नों के रिसाव को रोकना और वितरण श्रृंखला की दक्षता बढ़ाना है। प्रवासियों के लिए आवश्यक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है। वन नेशन वन कार्ड सिस्टम इसी की कड़ी है।
केंद्र ने फरवरी से शुरू की पायलट प्रोजेक्ट योजना
केंद्र सरकार ने फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की थी। इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार व सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में अभी तक एनएफएसए के तहत 4,25,459 कार्ड जबकि 16,11,586 सदस्य इस योजना का लाभ उठा रहे थे।
21 से करना है सितंबर के राशन का वितरण
एनएफएसए के तहत सितंबर माह से खाद्यान्न का वितरण स्मार्ट पीडीएस के अंतर्गत किया जाना है। इसके लिए खाद्यान्न का उठाव, डोर स्टेप डिलिवरी और वितरण हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत 18 अगस्त तक खाद्यान्न का उठाव कर लेना है। 20 तक डीलरों तक उसे पहुंचा देना है। और 21 अगस्त से 20 सितंबर तक उसे वितरित करना है।