
गया, 27 अगस्त 2025, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा प्रदान करना है। जिला पदाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 20 पीड़ित लाभुकों को मुआ वजा भुगतान करने का आदेश दिया है, जो सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जाएगी।
उन्होंने बताया कि गया जिला के विभिन्न थानों से प्राप्त प्राथमिकी एवं आरोप पत्र पर भुनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं समय-समय पर पीडित/पीड़िता को राहत अनुदान के कुल 20 मामले जिसमें प्राथमिकी के आधार पर 19 एवं आरोप पत्र के आधार पर 01 मामलो में मुआवजा भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, गया के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसमें प्रथम किस्त के 19 मामलो में कुल राशि- 753750 रूपये/- एवं द्वितीय किस्त के 01 मामलो में कुल राशि- 50000 रुपये/- के भुगतान का आदेश दिया गया।
*प्रथम क़िस्त की राशि:-*
अलीपुर थाना क्षेत्र के रीमा देवी, ग्राम रूपसपुर बाजार को प्रथम क़िस्त रूप में 51050 रुपया,
चेरकी थाना क्षेत्र के विजय मांझी, ग्राम करामदान को 25150 रुपया,
गहलौर थाना क्षेत्र के पार्वती देवी, ग्राम परसा को 50150 रुपया,
धनगाई थाना क्षेत्र के रेखा सिंह ग्राम पोखरिया को 51050 रुपया,
टांकुप्पा थाना क्षेत्र के हरेंद्र माझी, दरियाचक डेल्हा को 25150 रुपया,
बाराचट्टी थाना क्षेत्र के कुंदन कुमार, मोहल्ला गजरा गढ़ को ₹25150 रुपया,
वजीरगंज क्षेत्र के दुलार पासवान को 25150 रुपया,
टिकरी क्षेत्र के श्रीमती जैमतिया देवी को50150 रुपया,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना में दर्ज जो फतेहपुर क्षेत्र के राजू कुमार को 50150 रुपया
मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के श्री बॉबी कुमार को 25150 रुपया,
वजीरगंज थाना क्षेत्र के मीणा देवी को 25150 रुपया,
मोहनपुर थाना क्षेत्र के गुजरी देवी को 25150 रुपया,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना में दर्ज जो मुफफसिल के शंभू पासवान को 50150 रुपया,
बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सुश्री रिंकी कुमारी को 50 150 रुपया
मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सुश्री रवीना कुमारी को 50150 रुपया
बोधगया थाना क्षेत्र के श्रीमती चांदो देवी को 50150 रुपया,
मोहनपुर थाना क्षेत्र के श्री कामेश्वर दुसाध को 50150 रुपया
मोहनपुर थाना क्षेत्र के सुश्री निशा कुमारी को 50150 रुपया,
डेल्हा थाना क्षेत्र के सुश्री ज्योति प्रकाश को 25150 रुपया,
*द्वितीय किस्त की राशि:-*
टिकरी थाना क्षेत्र के श्री प्रभु चौधरी क को 50000 रुपया मुआवजा के रूप में द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराया गया है।
डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यो को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम के के तहत् अत्याचार के मामलो में राहत अनुदान की राशि का भुगतान पीड़ित / पीड़िता को उनके आधार से सम्बद्ध बैंक खातो पर DBT के माध्यम से किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत् गाली गलौज एवं अपमानित करने के मामले में धारा 3 (1) (r) (s) मे कुल राशि 100000/- रू० जिसमें प्राथमिकी पर 25% (25000/-) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% (50000/-) तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% (25000/-) राशि का भुगतान किया जाता है।
मार पीट / गम्भीर चोट के मामलो में इस अधिनियम की धारा 3 (2) (va) के तहत् कुल राशि 200000/- जिसमें प्राथमिकी पर 25% (50000/-) माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% (100000/-) तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत शेष 25% (50000/-) राशि का भुगतान किया जाता है।
बलात्संग एवं सामुहिक बलात्संग के मामले में क्रमशः 500000/- एवं 825000/- जिसमें चिकित्सा जांच और पुष्टि के पश्चात् 50% तथा न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 25% तथा दोष सिद्धि के उपरांत शेष 25% का भुगतान पीड़िता को उनके खाते पर DBT के माध्यम से किया जाता है।
हत्या या मृत्यु के मामलो में कुल अनुमान्य राशि 825000/- जिसमें शव परीक्षण के उपरांत 50% रू 412500/- तथा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र भेजे जाने पर 50% 412500/- पीड़ित के आश्रित को रू० 5000/- एवं महंगाई भर्त्ता के साथ प्रतिमाह पेंशन तथा माननीय न्यायालय में आरोप गठन के उपरांत परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिये जाने का प्रावधान है।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हेड गया
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