
नागपुर-02 सितंबर 2025-: प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार 13 सितंबर 2025शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा समिति , सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण एवे उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नागपुर के अध्यक्ष दिनेश पी• सुराणा जी के मार्गदर्शन में नागपुर जिले के सभी न्यायालयों लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। पक्षकारों से यह कहा गया है कि वे अपने सभी लंबित और पहले से दायर किए गए मामलों को आपसी समझौते के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नागपुर एवं वकील संघ के संयुक्त प्रयासों से जिला न्यायालय सहित नागपुर जिले के सभी तहसील न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, ग्राहक शिकायत निवारण मंच, तथा अन्य सभी न्यायालय और न्यायाधिकरणों में आयोजित किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मध्यस्थता के लिए पात्र सिविल और आपराधिक मामले , मोटर दुर्घटना नुकसान की भरपाई, भंसंपादन, एवं राजस्व मामले, वैवाहिक विवादों के मामले, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के नुकसान और वसूली प्रकरण एवं मध्यस्थता के लिए पात्र सभी लंबित पहले से दायर मामलों का भी आपसी मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किया जायेगा। प्राप्त हुई जानकारी इस लोक अदालत में प्रकरण पेश किये जाने को लेकर किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। इसलिए विवादों का स्थाई रूप से निराकरण हो जाता है। न्यायालय के आदेश की तरह लोक अदालत में लिए जाने वाले फैसलों को न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है।इससे मुकदमे बाजी मे गवाहों के साक्ष्य लंबी बहस से भी बचा जा सकता है।













