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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती 2025 में सभी वर्गों की आयु सीमा में 03 बर्ष के शिथलीकरण का लिया निर्णय

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश

लखनऊ।आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अभ्यर्थीयो के हितों को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारों के उपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं  समकक्ष भर्ती 2025 के अन्तर्गत आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 31-12-2025 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या -1/114447/6-1001(008)24/23, दिनांक 05-01-2026 के द्वारा आरक्षी ना0पु0 (पुरुष/महिला) आरक्षी पीएसी /सशस्त्र पुलिस (पुरुष) आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष) महिला बटालियन हेतु (महिला) आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, पुरुष जेल वार्डर (पुरुष )एवं जेल वार्डर (महिला) कुल 32679 रिक्त पदों को भरने हेतु कार्मिक अनुभाग -2 उत्तर प्रदेश शासन की उत्तर प्रदेश लोक सेवा की (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथलीकरण) नियमावली – 1992 संबंधी अधिसूचना संख्या 11/3/1991-का-02-92 दिनांक 23.7 1992 नियम -3 के आलोक  में उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित  अधिकतम आयु सीमा मे सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 03 बर्ष का शिथलीकारण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

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