

बलौदाबाजार, 12 मार्च 2026। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के कई होटल, ढाबा और चाय दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में विभागीय टीमों का गठन कर जिले में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बलौदाबाजार शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में दबिश देकर घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान टीम ने बिरयानी सेंटर से 1, आकाश भोजनालय से 1, गढ़ कलेवा से 1, मुस्कान टी स्टॉल से 1 तथा देवांगन बिरयानी से 1 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया। कुल मिलाकर 5 घरेलू गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए।
खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर खाद्य सामग्री तैयार कर बिक्री की जा रही थी। यह कार्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।
उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का इस प्रकार व्यावसायिक उपयोग करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य विभाग ने होटल, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग न करें और केवल अधिकृत व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें। अन्यथा भविष्य में भी इस तरह की जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से शहर के होटल और ढाबा संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। विभाग ने संकेत दिए हैं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।




